निजी स्कूलों में शुल्क समिति और पीटीए गठन अनिवार्य, व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक – उपायुक्त के निर्देश पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
रांची, 12 अप्रैल 2025।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर उप विकास आयुक्त श्री दिनेश यादव की अध्यक्षता में गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक समाहरणालय, ब्लॉक-B के कक्ष संख्या 505 में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था।
शुल्क समिति और पीटीए गठन अनिवार्य
बैठक में झारखंड गजट और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया कि वे अनिवार्य रूप से शुल्क निर्धारण समिति (Fee Committee) और अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन करें।
उप विकास आयुक्त श्री दिनेश यादव ने स्पष्ट कहा कि बिना इन समितियों के किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नियम विरुद्ध मानी जाएगी। स्कूल, जिला एवं राज्य स्तर पर बनी इन समितियों के माध्यम से ही शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाए।
स्कूल परिसर का व्यवसायिक उपयोग प्रतिबंधित
सभी स्कूलों को यह सख्त निर्देश भी दिया गया कि उनके भवन, परिसर या किसी भी संरचना का उपयोग केवल शिक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाए।
विद्यालयों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे अभिभावकों या छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, जूते आदि केवल स्कूल परिसर स्थित कियोस्क से खरीदने के लिए बाध्य न करें।
उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई संभव है।
सड़क सुरक्षा पर भी हुई चर्चा
जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश साझा करते हुए कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन को बसों की फिटनेस, ड्राइवर की ट्रेनिंग और छात्र सुरक्षा के मानकों का पूर्ण पालन करना होगा।
अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल प्रतिनिधियों को PPT के माध्यम से विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और उनके सवालों का उत्तर भी दिया।
यह बैठक निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुई है।

कोई टिप्पणी नहीं: