नई दिल्ली: अगर आप 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, महंगे जूते या कला-संग्रह की चीजें खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको एक अतिरिक्त कर भार का सामना करना होगा। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी नई अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि लग्जरी वस्तुओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (TCS) लगाया जाएगा।
यह टैक्स विक्रेता को सरकार को देना होगा, जिसे वह ग्राहक से वसूल सकेगा। अधिसूचित वस्तुओं में पेंटिंग, मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं, कलेक्टेबल आइटम जैसे दुर्लभ सिक्के व टिकट, नौका, हेलीकॉप्टर, महंगे धूप के चश्मे, स्पोर्ट्स वियर, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग घोड़े शामिल हैं।
सरकार का यह कदम उच्च वर्ग की उपभोग वस्तुओं से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लग्जरी आइटम्स पर अब देना होगा 1% TCS, सरकार ने नई अधिसूचना जारी की
Reviewed by PSA Live News
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10:47:00 am
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