मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान– के. रवि कुमार
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं अपितु अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। वह बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।
श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।
श्री कुमार ने सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी सूचना देते हुए कहा कि इसे लेकर वे अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाएं, जिससे जागरूकता के अभाव में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है।
बैठक में श्री कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा निर्वाचन में आने वाली समस्या अथवा संशय की स्थिति के बारे में जाना। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसके निराकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी श्रीमती गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।